अल्पसंख्यकों के ऋण वसूली के लिये एक मुश्त समाधान योजना, दण्डनीय ब्याजपर शत-प्रतिशत छूट

अल्पसंख्यकों के ऋण वसूली के लिये एक मुश्त समाधान योजना, दण्डनीय ब्याजपर शत-प्रतिशत छूट

भीलवाडा, 3 जुलाई/ अल्पसंख्यक विभाग की ऋण वसूली के लिये एक मुश्त समाधान योजना में दण्डनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट लागू की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री आजाद खान पठान ने बताया कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ऋण वसूली में प्रगति के लिये एक मुश्त समाधान योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें जिले में वर्ष 2002 से 2017-18 तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण वितरण किये गये हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से समस्त बकायादारों से ऋण चुकाने के लिये एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया मूलधन एवं ब्याज की राशि जमा कराने पर देय दण्डनीय ब्याज की राशि पर
शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे ऋणी इस योजना का लाभ लें। लम्बे समय से बकाया राशि जमा नहीं कराने वालों के विरुद्ध एफआईआर व न्यायिक प्रक्रिया भी अमल में लाई जायेगी।
  • Powered by / Sponsored by :