धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

भीलवाड़ा, 9 मई/ जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के मद्देनजर तथा असामाजिक, अवांछित बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के तहत जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भीलवाडा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है । यह निषेधाज्ञा 8 मई से लागू होकर 27 मई मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी ।
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, छुर्री, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनक जो किसी धातु के शस्त्रा के रुप में बना हो तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा । यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, शसस्त्र पुलिस बल, सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्ध सैनिक बल, होमगार्ड तथा मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, क र्मचारियों पर लागू नहीं होगा । सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
अपंग/अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति लाठी का उपयोग सहारे के लिये कर सकेंगे । भीलवाडा जिले के बाहर का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निग अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिये जुलुस, सभा, धरना, रैली, मिटिंग आदि का आयोजन नहीं करेगा । संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा । ध्वनि प्रसारण यंत्रा हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग हेतु दी जा सकेगी।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजक एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या चुनाव सामग्री का मुद्रण करवायेगा, वितरण करेगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ओडियो वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा और न ही किसी को दुष्पे्ररित करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा ना ही पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा । कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही करवायेगा । निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक
स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। 23 मई को संपूर्ण जिले में सूखा दिवस घोषित है। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्यूटर, वाट्स एप, यू ट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी धार्मिक उन्माद या जातिगत द्वेषता फैलाने वाला दुष्प्रचार नहीं करेगा। विजय जुलुस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन या अवहेलना किये जाने पर संबंधित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करने के लिये अभियोजन कार्यवाही की जायेगी ।
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