जलभराव से फसलों के नष्ट होने पर 3 दिन में दें खराबे की सूचना

जलभराव से फसलों के नष्ट होने पर 3 दिन में दें खराबे की सूचना

भीलवाडा, 19 अगस्त/ जिले में निरन्तर वर्षा होने से अतिवृष्टि एवं जलभराव के कारण खेतो में फसले नष्ट हो रही हो तो बीमित फसली कृषकों को आपदा के 72 घण्टे के अंदर सीधे बीमा कंपनी (एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि0) को टोल फ्री नं. 1800 1232 310 पर तथा लिखित में 7 दिवस के भीतर, अपने बैंक, बीमा एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना होगा।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जी.एल. चावला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 अन्तर्गत स्थानीक आपदाऐं सेक्शन 21.5 के तहत ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से फसल नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत फसली कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधिकतम क्षतिपूर्ति आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी। बैंक/बीमा एजेंट स्तर पर इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्रा, प्रीमियम कटोती की तिथी आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को प्रकरण अविलम्ब अग्रेषित किया जाना होगा।
उन्होंने उक्त वर्णित स्थानीक आपदा से प्रभावित समस्त बीमित कृषकों से कहा कि कृषक अपनी शिकायत निर्धारित समयावधि में बीमा कम्पनी/बैंक/बीमा एजेन्ट/कृषि विभाग ( निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में) सूचित करे। जिलास्तर पर प्रशांत कोशिक, मोबाईल नम्बर 9119119895 एवं देवीशंकर, मोबाईल नं. 8450981387 पर सम्पर्क करे।
उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर कार्यरत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों में भीलवाडा व हमीरगढ के लिए हिमांशु (मो.नं. 8955199815), मांडल एवं आसीन्द के लिए महेश (मो.नं. 7426873420), करेडा एवं बदनोर के लिए अतुल (मो.नं. 8209377833), रायपुर एवं सहाडा के लिए राकेश (मो.नं. 9587529934), कोटडी के लिए देवकिशन (मो.नं. 9636830597), मांडलगढ के लिए भूपेन्द्र (मो.नं. 8387655932), बिजौलियां के लिए सोनू (मो.नं. 9024812908), जहाजपुर के लिए राजबहादुर (मो.नं. 7790968365), हुरडा के लिए गौरव (मो.नं. 8852859263), बनेडा के लिए शाहरुख (मो.नं. 8947863789), शाहपुरा के लिए हिम्मत (मो.नं. 9772828568) तथा फूलियाकलां के लिए विक्रम (मो.नं. 6375945779) से संपर्क किया जा सकता है। बीमा कंपनी की ईमेल आईडी कमअपण्इींउेंत/ेइपहमदमतंसण्पद पर भी सूचना दी जासकती है।
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