जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 20 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने पर प्रतिबंध, बिना पूर्वानुमति नहीं होंगे आयोजन

जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 20 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने पर प्रतिबंध, बिना पूर्वानुमति नहीं होंगे आयोजन

भीलवाड़ा, 19 मार्च/ कोरोना वायरस कोविद-19 के संक्रमण के मद्देनजर तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार बचाव, नियंत्राण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के लिये जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भीलवाडा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की है।
निषेघाज्ञा के अनुसार जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का जमाव, जुलूस, शोभायात्रा, धार्मिक प्रवचन, जागरण आदि नहीं कर पायेंगे। अपवादिक प्रकरणों में किसी सार्वजनिक/धार्मिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सालय, मेडिकल संस्थान, बैंक, पोस्ट आफिस, सरकारी कार्यालय, परीक्षा केन्द्र एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक/धार्मिक स्थान पर सामूहिक आयोजन नहीं करेगा। पुलिस एवं कानून व्यवस्था से जुडे किसी भी अधिकारी द्वारा जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करायेगा। जिले में संचालित समस्त जिम, सिनेमाघर, मॉल, थियेटर आदि 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। मनोरंजन/सार्वजनिक कार्यक्रम, नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा 14 मार्च को जारी निर्देशों की अक्षरसः पालना सर्वसाधारण को किया जाना अनिवार्य होगा।
जिले में किसी भी नागारिक द्वारा किसी भी प्रकार अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलाई जायेगी। राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों की पालना पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उपखण्ड मजिस्टेªटों द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी। ’’ द राजस्थान इपीडेमिक डिजिट एक्ट-1957’’ एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 मार्च को जारी अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा की जायेगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गये हैं जो आगामी 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक भीलवाडा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रा में प्रभावी रहेंगे।
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