जिला मुख्यालय एवं विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित

जिला मुख्यालय एवं विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित

भीलवाड़ा, 6 जुलाई/ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने जिला मुख्यालय एवं विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में पाये गये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के आसपास के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार शहर के चपडासी कॉलोनी क्षेत्र में निवासरत संक्रमित मदन सिंह के मकान को केन्द्र मानते हुए आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। हसी प्रकार शास्त्रीनगर के संक्रमित पंकज बाहेती, विजयसिंह पथिकनगर के प्रवीण ओस्तवाल, आरके कॉलोनी के राधेश्याम चेचाणी व शारदा कॉलोनी के लखन सिंह के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए आसपास के क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्रा घोषित किया गया है।
इसी प्रकार गुलाबपुरा के रेल्वे स्टेशन पर राजेन्द्र बाहेती के मकान, माण्डल के पंचायत चांदरास के गांव गोविन्दपुरा के गोपाल कुमावत, गंगपुर के वार्ड नं. 5 में राजमल गिलुन्डिया, वार्ड नं. 14 में उदयराम ढोली व नान्दसा पंचायत के झूमपुरा गांव के रमेश बैरवा के मकान को केन्द्र मानते हुए आसपास के क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू रहेगी । आदेश के अनुसार करेडा के बेमाली गांव की मनोहर बाई, निम्बाहेडा जाटान के विनोद कुमावत, शाहपुरा के अरणियाघोडा के विनोद चौधरी, आसीन्द के हाथियों वाला मंदिर मोहल्ले के ओंकार सिंह व रघुनाथपुरा गांव के मजरा घरडिया के दिनेश सिंह के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए समीपस्थ क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू की गई है ।
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