कोरोना वायरस लॉकडाउन अवधि में समाप्त वाहन एवं चालक के सभी दस्तावेज 30 जून तक मान्य
भीलवाड़ा, 31मार्च।सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 मार्च 2020 को जारी पत्र द्वारा परामर्श प्रदान किया गया है कि कोविड-19 के कारण देश व्यापी लॉकडाउन की स्थिति में समस्त प्रकार के मोटर वाहनों से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जिनकी वैद्यता को उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नहीं बढाया जा सकता है एवं जो दिनांक 01.02.2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 जून तक समाप्त होने जा रही है, उन समस्त दस्तावेजों की मान्यता 30 जून, 2020 तक रहेगी। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के तहत वै़द्य माने जायेंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने भी दिनांक 31.03.2020 को सभी आरटीओ/डीटीओ को इसकी पालना हेतु निर्देश जारी कर दिये है।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में लगे वाहनों को कोई समस्या नही आयेगी।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में लगे वाहनों को कोई समस्या नही आयेगी।
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