विधानसभा आम चुनाव के तहत संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू

विधानसभा आम चुनाव के तहत संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू

भीलवाड़ा, 6 दिसम्बर/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट शुचि त्यागी ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अशत्रा-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक आदि एवं अन्य धारदार हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि को सार्वजनिक स्थानों पर न तो धारण कर सकेगा न उसका प्रदर्शन कर सकेगा और न ही साथ लेकर चल सकेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों, मतदान दलों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा । इसी प्रकार सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी। इसी प्रकार शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर यह लागू नहीं होगा। अपंग/अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते, चलने में सहारा लेने के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे । जिले के बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, न ही सार्वजनिक स्थानो पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलुस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा । इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो । यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेश या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही कोई ऐसा भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे कोई पेंपलेट पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा या उसका वितरण करेगा या वितरण करवायेगा । इसके साथ ही न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ओडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन एवं वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा । यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
आदेशानुसार 5 दिसंबर सायं 5 बजे से 7 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक संपूर्ण जिले में, पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान की घोषणा से पुर्नमतदान की तिथि को पुर्नमतदान समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में एवं मतगणना दिवस दिनांक 11 दिसम्बर को संपूर्ण जिले में सूखा दिवस घोषित है। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश के प्रर्वतन के दौरान विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । आदेशानुसार यह आदेश 6 दिसम्बर 2018 से लागू होकर 13 दिसम्बर 2018 मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा । इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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