किसान 72 घण्टे में दें फसल खराबे की सूचना

किसान 72 घण्टे में दें फसल खराबे की सूचना

बारां, 27 मार्च। जिले में विगत 48 घण्टों से रूक-रूक कर हो रही असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका है । अधिसूचना के अन्तर्गत जोखिम एवं आपदा पर दर्शाया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र के अधिकांष कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान पर बीमा आवरण उपलब्ध होगा। किसान को फसल खराबा होने की स्थिति में 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सफल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा । उप निदेशक कृषि अतीष कुमार षर्मा ने बताया कि ‘‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ के अन्तर्गत फसल की क्षति होने पर इसकी सूचना किसानों को 72 घण्टे के अन्दर सीधे जिले की बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-116-515 पर तथा लिखित में 7 दिवस के भीतर सम्बन्धित बैंक, बीमा एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को देनी अनिवार्य है। जिससे समय पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, प्रभावित किसान व कृषि अधिकारी द्वारा फसल खराबे का आंकलन कर सकें ।
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