मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पात्र, निशुल्क पंजीयन का लाभ लें - कलेक्टर

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पात्र, निशुल्क पंजीयन का लाभ लें - कलेक्टर

बारां, 10 अप्रैल । जिला कलक्टर राजेन्द्र विजय ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने की बजट घोषणा के तहत 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना में प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को भी निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। पंजीयन के लिए ई-मित्र द्वारा पात्र परिवार से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है अतः इसका लाभ लिया जाना चाहिए।
कलक्टर विजय ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिले के सभी विभागों में कार्यरत संविदा एवं मानदेय कार्मिकों को भी निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाना है। इसके लिए 30 अप्रेल तक निषुल्क पंजीयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में कार्यरत संविदा व मानदेय कार्मिकों को उक्त योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है जिसका लिंक योजना की अधिकारिक बेवसाइट पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नंबर एवं आधार कार्ड नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान ओटीपी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई-प्रमाणीकरण किया जाएगा। संविदा एवं मानदेयकर्मी स्वंय आॅनलाईन ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकेंगे जिसे संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी की ओर से ऑनलाईन सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके विभागों में कार्यरत समस्त संविदा एवं मानदेय कार्मिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।
शिविर 30 अपे्रल तक आयोजित होंगे-
सीएमएचओ डॉ. संपतराज नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों के पंजीकरण के लिए विशेष पंजीयन शिविर 30 अप्रेल 2021 तक आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों यथा संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अन्य श्रेणी के परिवारों के पंजीकरण के लिए 1 अप्रेल 2021 से ग्राम पचांयतवार एवं शहरी क्षेत्रों में वार्डवार विशेष पंजीकरण शिविर 30 अप्रेल तक आयोजित किए जाएंगे।
निशुल्क पंजीयन-
पंजीकरण के लिए ई-मित्र की ओर से पात्र परिवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण, प्रिंटिंग आदि शुल्क राज्य सरकार की ओर से ई-मित्र को दिया जाएगा। जनआधार के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। योजना में पूर्व से ही लाभान्वित खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों का पृथक से पंजीकरण नहीं किया जाना है। इन शिविरों में लघु एवं सीमांत कृषकों, संविदाकार्मिकों एवं अन्य परिवारों का जो प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।
  • Powered by / Sponsored by :