दिल्ली हाई कोर्ट ने त्रिलोकपुरी में हुए सन 1984 दंगा मामले के 88 दोषियों की सजा बरकरार रखी, करना होगा सरेंडर

दिल्ली हाई कोर्ट ने त्रिलोकपुरी में हुए सन 1984 दंगा मामले के 88 दोषियों की सजा बरकरार रखी, करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली, 28 नवंबर: पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुए सिख विरोधी हमले के सभी 88 दोषियों की सजा आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। सभी 88 दोषियों द्वारा हाई कोर्ट में दायर अपील पर 22 साल बाद फैसला आया है। हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को आत्मसमर्पण करने को कहा है।
लोअर कोर्ट ने 22 वर्ष पहले 1996 में सभी दोषियों को पांच पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इस इलाके में दंगे के बाद 95 शव मिले थे और लगभग एक सौ घर जला दिए गए थे। परन्तु किसी भी दोषी पर हत्या के आरोप साबित नहीं हो पाए थे। सभी पर 2 नवंबर 1984 को कर्फ्यू का उल्लंघन कर हिंसा फैलाने का आरोप लगा था।
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